वेतन,
भत्तों की संक्षिप्त जानकारी
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छत्तीसगढ़ विधान सभा के माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/नेता प्रतिपक्ष | |||||||||||||
क्र. |
विवरण |
अध्यक्ष |
नेता
प्रतिपक्ष |
उपाध्यक्ष | |||||||||
01 |
वेतन |
47,000.00
रु. प्रतिमाह |
45,000.00 रु. प्रतिमाह |
35,000.00 रु. प्रतिमाह | |||||||||
02 |
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73,000.00 रु. प्रतिमाह |
70,000.00 रु. प्रतिमाह |
70,000.00 रु. प्रतिमाह |
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03 |
दैनिक भत्ता |
2,500.00 रु. प्रतिदिन |
2,500.00 रु. प्रतिदिन |
2,500.00 रु. प्रतिदिन |
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मान.मंत्रीगण |
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क्र. |
विवरण |
मान.मुख्यमंत्री |
मान.मंत्रीगण |
मान.राज्यमंत्रीगण
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संसदीय सचिव |
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01 | वेतन |
50,000.00
रु. प्रतिमाह |
45,000.00 रु. प्रतिमाह | 35,000.00 रु. प्रतिमाह | 30,000.00 रु. प्रतिमाह | ||||||||
02 |
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80,000.00
रु. प्रतिमाह |
70,000.00 रु. प्रतिमाह | 70,000.00 रु. प्रतिमाह | 70,000.00 रु. प्रतिमाह | ||||||||
03 |
दैनिक भत्ता |
2,500.00 रु. प्रतिदिन |
2,500.00 रु. प्रतिदिन |
2,500.00 रु. प्रतिदिन |
2,500.00 रु. प्रतिदिन |
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छत्तीसगढ़ विधान
सभा के माननीय सदस्यों को दी जा रही वेतन,
भत्तों एवं सुविधाओं की जानकारी |
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क्र. | विवरण |
राशि रुपये |
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01 | वेतन | 20,000.00 रु. प्रतिमाह | |||||||||||
02 |
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55,000.00 रु. प्रतिमाह | |||||||||||
03 |
दूरभाष भत्ता |
10,000.00 रु. प्रतिमाह | |||||||||||
04 | अर्दली भत्ता | 15,000.00 रु. प्रतिमाह | |||||||||||
05 |
दैनिक भत्ता |
2000.00
रु. प्रतिदिन की दर से |
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06 |
चिकित्सा भत्ता |
15,000.00 रु. प्रतिमाह | |||||||||||
1. छत्तीसगढ़ विधान सभा
के सत्र एवं समितियों की उपस्थिति में दैनिक भत्ता
:- |
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उन दिनों के लिए,
जिनमें सदस्य विधान सभा की बैठकों या समितियों की
बैठकों में भाग लेते हैं, वे राज्य की
राजधानी तथा राज्य के बाहर ऐसी समिति की बैठक की
तिथि के एक दिवस पूर्व, एवं बैठक
के एक दिन बाद के लिए प्रतिदिन
एक हजार
रूपये की दर से अतिरिक्त दैनिक भत्ते पाने के
हकदार होंगे। |
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2. वाहन भत्ता :- |
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सत्र एवं समिति की बैठकों
में यदि कोई माननीय सदस्यगण स्वयं के नाम पंजीकृत
वाहन का उपयोग आने-जाने के लिए करता है तो उसे
नियमानुसार
10.00
रु. प्रति किलोमीटर की दर से वाहन भत्ता देय है। |
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3. दुर्घटना बीमा :- |
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माननीय सदस्यों का 10.00 लाख का दुर्घटना बीमा कराया गया है। |
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4. रेल्वे कूपन/हवाई
यात्रा - |
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माननीय सदस्यों को एक
वित्तीय
वर्ष में राज्य के अंदर/बाहर, एक
सहयोगी के साथ रेल /
हवाई यात्रा
करने हेतु
राशि रूपये
10.00
लाख बोर्डिंग सहित
के कूपन
प्रदाय किये जाते हैं। |
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5. बस
पास की सुविधा - |
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सदस्य को राज्य के अंदर एक सहयोगी के साथ निजी बसों में निःशुल्क बस यात्रा की पात्रता है। जिस हेतु विधान सभा सचिवालय के सदस्यों को बस पास कूपन्स प्रदाय किये जाते हैं एवं संबंधित बस मालिकों द्वारा पूरे माह के संग्रहित कूपनों के आधार पर देयक, संबंधित जिले के जिलाध्यक्ष को प्रस्तुत कर, जिलाध्यक्ष से भुगतान प्राप्त किये जायेंगे। |
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6. आवास
सुविधा - |
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माननीय विधायकों को विधायक विश्राम गृह में एक सुसज्जित आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिसका न्यूनतम किराया रुपये 3.00 प्रतिदिन है। यदि मान. सदस्य विधायक विश्राम गृह के आवास न लेकर राजधानी रायपुर में स्वयं की आवास व्यवस्था करते हैं तब उन्हें प्रतिमाह रूपये 30,000.00 दिया जाता है। |
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7. डाक एवं बैंकिंग संबंधी
सुविधाएं - |
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माननीय सदस्यों की सुविधा हेतु विधानसभा सचिवालय परिसर मे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं डाक विभाग के "विस्तार पटल शाखा" उपलब्ध है । | |||||||||||||
8. रेल्वे टिकिट आरक्षण की
सुविधा - |
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विधानसभा सचिवालय परिसर मे कम्प्यूटरीकृत आरक्षण काउंटर उपलब्ध है । | |||||||||||||
9. औषधालयों की
सुविधा - |
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माननीय सदस्यों के सुविधार्थ विधानसभा सचिवालय परिसर मे एलोपैथी, होम्योपैथी एवं आयुर्वेदिक तथा राजधानी स्थित विश्राम गृह मे एलोपैथी औषधालय उपलब्ध है । | |||||||||||||
10. व्यायामशाला(Gym) की
सुविधा - |
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विधानसभा परिसर मे आधुनिक उपकरणों के साथ व्यायामशाला की सुविधा भी उपलब्ध है । | |||||||||||||
11. माननीय सदस्यों को वाहन
क्रय हेतु ऋण - |
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माननीय सदस्य स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक से रूपये 20,00,000.00 (अक्षरी बीस लाख मात्र) तक की सीमा तक ऋण ले सकेगें जिस पर बैंक को देय ब्याज की राशि में से प्रथमत: 3 प्रतिशत तक की राशि विधायक द्वारा वहन की जाएगी तथा शेष ब्याज राशि, राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में दी जायेगी। रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित पब्लिक सेक्टर तथा प्राईवेट सेक्टर बैंकों को भी वाहन ऋण प्रदाय हेतु पात्र किया गया है। |
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12 माननीय
सदस्यों को गृह निर्माण अथवा क्रय हेतु ऋण - |
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माननीय सदस्य स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया या अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक से एक कार्यकाल में रूपये 15.00 (पंद्रह) लाख तक की सीमा तक आवास ऋण ले सकेंगे, जिस पर बैंक को देय ब्याज की राशि में से प्रथम 2 प्रतिशत तक की ब्याज राशि, विधायक द्वारा वहन की जाएगी एवं शेष ब्याज राशि राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में दी जायेगी। |
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13. विधायक विश्राम गृह के आवास
में किचन सामग्री क्रय बाबत् दी जाने वाली राशि - |
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माननीय विधायकों को उनके एक कार्यकाल अवधि (5
वर्ष) के लिए क्राकरी क्रय करने
हेतु रुपये
6000.00 दिये जाने का प्रावधान
है। |
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14. चिकित्सा सुविधा - |
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माननीय सदस्यों व उनके आश्रित परिवार सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा चलाये गये चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का हक होगा साथ ही राज्य के बाहर भी यदि चिकित्सक की राय में आवश्यक हो तो सदस्य द्वारा राज्य के बाहर उपचार हेतु संचालक, लोक स्वास्थ्य सेवाएं, छत्तीसगढ़ का अनुमोदन प्राप्त करने की स्थिति में, विशेषित चिकित्सीय उपचार प्राप्त करने का भी हक होगा एवं राज्य के बाहर कराये गये ऐसे चिकित्सा से संबंधित देयकों का नियमानुसार प्रतिपूर्ति भुगतान सदस्य को किया जावेगा। |
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15. कुटुम्ब पेंशन :- |
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किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के पति/पत्नी यदि कोई हो, को आजीवन या उसके आश्रित को, पंद्रह वर्ष की कालावधि के लिये, उस सदस्य की मृत्यु के दिनांक से प्रतिमाह पच्चीस हजार रूपये पेंशन दी जायेगी। |
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16. रक्षा
मंत्रालय द्वारा घोषित अतिशेष वाहनों का क्रय - |
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रक्षा मंत्रालय भारत शासन के पत्र क्रमांक 10(4)95/0-11 दिनांक 16 अगस्त, 1995 के तहत् सेना द्वारा घोषित अतिशेष वाहन यथा जीप/जोंगा/मोटर साइकिल में से, माननीय सदस्य को अपने एक कार्यकाल के दौरान अधिकतम 03 वाहन (किसी 01 वाहन की ही 3 या तीनों में कोई भी) क्रय करने का हक है। |
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छत्तीसगढ़ विधानसभा के माननीय भूतपूर्व सदस्यों को दी जा रहे पेंशन, भत्ता एवं सुविधाओं की जानकारी : |
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1. पेंशन
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2. चिकित्सा
भत्ता - |
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रुपये 15,000 प्रतिमाह देय है। |
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3. अर्दली भत्ता - |
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रुपये 15,000 प्रतिमाह देय है। |
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4. टेलीफोन
भत्ता - |
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रुपये 10,000 प्रतिमाह देय है। |
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5. चिकित्सा सुविधा - |
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पूर्व सदस्यों को भी वर्तमान सदस्यों की तरह ही विशेषित चिकित्सा सुविधा की पात्रता है। |
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6. रेल्वे कूपन / हवाई यात्रा - |
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माननीय पूर्व
सदस्यों को एक वित्तीय
वर्ष में राज्य के अंदर/बाहर, एक
सहयोगी के साथ रेल /
हवाई यात्रा
करने हेतु
राशि रूपये 5.00 लाख बोर्डिंग सहित
के कूपन
प्रदाय किये जाते हैं। |
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7. बस पास की सुविधा -- |
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पूर्व सदस्य को राज्य के अंदर एक सहयोगी के साथ निजी बसों में निःशुल्क बस यात्रा की पात्रता है। जिस हेतु विधान सभा सचिवालय से पूर्व सदस्यों को बस पास कूपन्स प्रदाय किये जाते हैं एवं संबंधित बस मालिकों द्वारा पूरे माह के संग्रहित कूपनों के आधार पर देयक, संबंधित जिले के जिलाध्यक्ष को प्रस्तुत कर, जिलाध्यक्ष से भुगतान प्राप्त किये जाते हैं। |
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8. कुटुम्ब पेंशन - |
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किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के पति/पत्नि यदि कोई हो, को आजीवन या उसके आश्रित को, पंद्रह वर्ष की कालावधि के लिये, उस सदस्य की मृत्यु के दिनांक से प्रतिमाह पच्चीस हजार रूपये पेंशन दी जायेगी। | |||||||||||||