प्रेस विज्ञप्ति |
दिनांक 15 जुलाई 2017 |
भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए सोमवार, दिनांक 17 जुलाई, 2017 को विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्र.2 में मतदान सम्पन्न होगा। इस संबंध में आज सहायक निर्वाचन अधिकारी श्री देवेन्द्र वर्मा ने बताया कि निर्वाचन के संबंध में सम्पूर्ण व्यवस्थाएं पूर्ण हो गई हैं। आज राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक श्री बी.एच. अनिल कुमार भी रायपुर पहुंचे और उन्होंने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री डी.डी. सिंह के साथ राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु की गई सम्पूर्ण व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और वे संतुष्ट हुए। प्रेक्षक ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन या उसमें ढ़िलाई न हो, यह सुनिश्चित किया जाए, विशेषकर विधान सभा परिसर में प्रवेश के संबंध में उन्होंने यह प्रकट किया कि प्रवेश अत्यंत सीमित एवं नियंत्रित होना चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए केवल दो प्रत्याशी श्रीमती मीरा कुमार एवं श्री रामनाथ कोविंद हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन में चूंकि केवल निर्वाचित प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं, अतः छत्तीसगढ़ के 90 निर्वाचित प्रतिनिधि मतदान के लिए पात्र हैं, जिसकी अधिकृत सूची भी निर्वाचन आयोग से प्राप्त हो गई है, जो लोक सभा की वेबसाईट पर देखने के लिए उपलब्ध है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए माननीय अध्यक्ष के आदेश से विधान सभा परिसर में मुख्य भवन स्थित समिति कक्ष क्र.2, 3 एवं सेन्ट्रल लॉन का सम्पूर्ण आधा हिस्सा प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है, जहाँ केवल निर्वाचक मण्डल के सदस्य अर्थात माननीय विधायकगण, प्रेक्षक, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए पासधारक पत्रकार इस हेतु निर्धारित निर्देशों के अन्तर्गत पात्र हैं। इसके अतिरिक्त मतदान कार्य में संलग्न अधिकारी एवं कर्मचारी जिन्हें सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी ने अधिकृत किया है, जारी किए गए पास के आधार पर प्रवेश कर सकेंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति को राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्धारित किए गए क्षेत्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अन्तर्गत सुरक्षा की दृष्टि से यह निर्धारित किया गया है कि केवल निर्वाचक मण्डल के सदस्यों, सुरक्षा में संलग्न अधिकारियों, निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति, पत्रकार, प्रेस आदि के वाहन विधान सभा भवन के बाहर ही पार्क किए जाएंगे। मुख्य भवन में माननीय विधायकगण, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रवेश पत्र धारक पत्रकार एवं विधान सभा सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप मतदान कक्ष में मीडिया के प्रतिनिधियों को वीडियो कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं होगी, वे केवल स्टिल कैमरा लेकर मतदान कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। वीडियो कैमरे की अनुमति केवल प्रतिबंधित क्षेत्र के प्रवेश द्वार तक ही रहेगी। यह प्रवेश द्वार मुख्य भवन से सेन्ट्रल लॉन में जाने वाले द्वार के पास बांये हाथ पर निर्धारित किया गया है। मीडिया/प्रेस के प्रतिनिधियों को जिन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं, को मतदान कक्ष तक ले जाने के लिए भी निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप प्रक्रिया निर्धारित की गई है। सहायक निर्वाचन अधिकारी/पीठासीन अधिकारी द्वारा अधिकृत निर्वाचन कार्य में संलग्न अधिकारी अधिकतम 6 पत्रकारों के एक समूह को लेकर मतदान कक्ष में एक निर्धारित स्थल तक ले जाएंगे, जहाँ वे केवल सीमित समय में स्टिल कैमरे से फोटोग्राफी कर सकेंगे और इसके पश्चात् वे पुनः उसी अधिकारी के साथ उसी मार्ग से प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर चले जाएंगे। एक बार में 6 से अधिक प्रेस प्रतिनिधियों को प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। प्रेस प्रतिनिधि मोबाईल लेकर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। निर्वाचक मण्डल के सदस्यों के लिए यह निर्देश प्रसारित किए गए हैं कि प्रतिबंधित क्षेत्र में वे मोबाईल फोन और अपने स्वयं का पेन लेकर प्रवेश नहीं करेंगे। उनके मोबाईल एवं पेन रखने के लिए सूचना कार्यालय खुला रहेगा, जहाँ उनके लिए निर्धारित पिजन होल में वे इस सामग्री को रख सकते हैं। विधान सभा के मुख्य भवन में किसी भी हथियारयुक्त सुरक्षा कर्मी को प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए इस बार निर्वाचन आयोग ने अपना अधिमान्य अंकित करने हेतु निर्वाचक मण्डल के सदस्यों के लिए एक पृथक विशेष पेन की व्यवस्था की है । सदस्यों को अपना अधिमान्य उसी पेन से अंकित करना आवश्यक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में वर्तमान परिस्थिति में सुरक्षा के दृष्टिकोण से निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप सहायक निर्वाचन अधिकारी/पीठासीन अधिकारी यथा-समय परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकेंगे।
|