प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 25 नवम्बर 2015

- प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ विधान सभा के कार्यकाल में वृद्धि

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के प्रमुख सचिव श्री देवेन्द्र वर्मा जो नवम्बर माह के अंतिम दिन अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर रहे हैं, को आज छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम, 1981 की धारा 5(3) के अंतर्गत अधिवार्षिकी आयु के परे एक वर्ष की सेवावृद्धि के आदेश जारी कर दिये गये।